जनसंपर्क मध्यप्रदेश
बिजली चोरी के मामले में 22 हजार 810 रूपये जुर्माना, अदायगी नहीं करने पर 4 माह की सजा
मुलताई
जिला बैतूल की विशेष न्यायालय
ने विद्युत चोरी के मामले में मध्य
क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
के बैतूल वृत्त के मुलताई वितरण
केंद्र अंतर्गत आरोपी श्री
अर्जुन बुवाडे को 22 हजार 810 रूपये – 20/11/2024