जनसंपर्क मध्यप्रदेश
बिजली चोरी के मामले में 35 हजार 482 रूपये का जुर्माना लगाया
मध्य
क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
कार्यक्षेत्र के मुलताई में
विशेष न्यायाधीश विद्युत
अधिनियम जिला बैतूल ने बिजली
चोरी के मामले में दोष सिद्ध
होने पर आरोपी को 35 हजार 482 रुपये
के अर्थदंड तथा अद – 05/12/2024