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डोनाल�ड ट�रंप 20 जनवरी को वाइट हाउस पह�ंचेंगे और आते ही150 साल प�राना कानून को खत�म करने की तैयारी

वॉशिंगटन
अमेरिका के राष�ट�रपति च�ने ग� डोनाल�ड ट�रंप सत�ता संभालते ही जन�मजात नागरिकता वाले 150 साल प�राने कानून को बदलना चाहते हैं। वह 20 जनवरी को वाइट हाउस पह�ंचेंगे और आते ही इस कानून को खत�म करने की तैयारी है। उनका कहना है कि यह कानून गलत है और इससे अमेरिका की समस�या�ं बढ़ रही हैं। इससे अवैध रूप से अमेरिका में �ंट�री करने वाले लोगों के बच�चों को भी नागरिक बनने का अवसर मिल रहा है और वे यहां के संसाधनों का लाभ उठा रहे हैं। अमेरिका के नागरिक कानून के म�ताबिक किसी भी देश के रहने वाले लोग यदि वहां जाते हैं और उधर बच�चे का जन�म होता है तो वह बच�चा अमेरिकी नागरिकता का हकदार हो जाता है।

इसी पर डोनाल�ड ट�रंप और उनके सलाहकारों को आपत�ति है। �क इंटरव�यू में डोनाल�ड ट�रंप ने कहा, ‘हम इस कानून को बदलने जा रहे हैं। हमें लोगों के बीच जाना होगा, लेकिन कानून तो बदलेंगे।’ डोनाल�ड ट�रंप के �क सलाहकार ने कहा कि हर देश में इस तरह का कानून नहीं है। अमेरिका में ही �सा है और लोग इसका बेजा इस�तेमाल करते ह�� फायदा उठा रहे हैं। इसलि� हमें सिस�टम में ही बदलाव करना होगा। अमेरिका संविधान के 14वें संशोधन के तहत जन�म के साथ नागरिकता के अधिकार का कानून बनाया गया था।

यह कानून कहता है, ‘अमेरिका में पैदा ह�� सभी लोग नागरिकता के हकदार हैं। वह यहां की न�यायिक व�यवस�था के तहत भी आते हैं। भले ही अमेरिका के किसी भी राज�य में पैदा ह�� हों।’ ट�रंप समेत इस कानून के आलोचकों का कहना है कि इससे अमेरिका में बर�थ टूरिज�म बढ़ा है। रिसर�च फॉर नंबर�स संस�थान के डायरेक�टर �रिक र�आर�क कहते हैं कि बड़े पैमाने पर �सा होता है कि गर�भवती महिला�ं अमेरिका में आ जाती हैं और यहां बच�चे को जन�म दिया जाता है। �सा इसलि� लोग करते हैं ताकि उनके बच�चे को अमेरिका की नागरिकता मिल जा�। अब �सा कानून बनाना होगा कि कोई अमेरिका में आकर बच�चे को जन�म दे तो इतने भर से ही नागरिकता न मिल जा�।

डोनाल�ड ट�रंप ने कहा कि हम परिवारों को तोड़ना नहीं चाहते। इसलि� �क ही तरीका है कि पूरा परिवार साथ रहे और अमेरिका से चला ही जा�। इसका अर�थ ह�आ कि जिन लोगों को जन�म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता मिली है, उन�हें भी बाहर किया जा�गा। यदि �सा कानून आया तो फिर भारतीयों पर भी बड़ा असर होगा। प�यू रिसर�च की रिपोर�ट के अन�सार 48 लाख भारतीय मूल के लोग अमेरिका में बसे हैं। इनमें से 16 लाख को जन�म के आधार पर ही नागरिकता मिली है। यदि इस कानून के वापस किया गया तो फिर जन�म के प�रमाण पत�र को लोग नागरिकता के प�रमाण के तौर पर इस�तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

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