जनसंपर्क मध्यप्रदेश
वन्य-प्राणियों का शिकार करने वाले आरोपियों को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास
वन्य-प्राणी
नीलगाय एवं जंगली सुअर का
विद्युत करंट लगाकर शिकार करने
वाले आरोपियों को 3-3 वर्ष का
सश्रम कारावास एवं 60-60 हजार
रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित
किया गया। मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट छिंद – 08/12/2024