WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-34b8ea-19ec-a0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT DISTINCT meta_value FROM wptw_usermeta WHERE meta_key = 'wptw_googlesitekit_site_verification_meta'

मध्यप्रदेश

सरकार के एक साल पूरा होने पर विपक्ष ने विधानसभा घेराव की तैयारी शुरू, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया ये आदेश

भोपाल

मध्य प्रदेश सरकार को 1 साल पूरा होने पर जहां सरकार जश्न मना रही है, वहीं विपक्ष आंदोलन की तैयारी कर रहा है. कांग्रेस ने 16 दिसंबर को मध्य प्रदेश की विधानसभा के घेराव की तैयारी तेजी से शुरू कर दी है. इसी बीच भोपाल पुलिस कमिश्नर विधानसभा के चतुर्थ सत्र प्रारंभ होने को लेकर 16 से 20 दिसंबर तक विधानसभा भवन के आसपास प्रदर्शन, धरना आदि को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है.

भोपाल पुलिस कमिश्नर की ओर से 10 दिसंबर को धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत एक आदेश जारी किया है. यह आदेश 16 दिसंबर से शुरू हो रही विधानसभा को लेकर जारी किया गया है. इसमें लोक शांति, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं. पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र की ओर से जारी किए गए आदेश में सार्वजनिक स्थान पर पांच अथवा पांच से अधिक लोगों की भीड़ गैरकानूनी समझी जाएगी.

सभा आयोजित करने की नहीं रहेगी अनुमति
इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी धरना या प्रदर्शन में भाग नहीं लगा और सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं रहेगी. इसी प्रकार सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र,  लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, चाकू या अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चल सकेगा. इस आदेश को कांग्रेस अपने आंदोलन से जोड़कर देख रही है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मुकेश नायक के मुताबिक पुलिस भले ही आदेश जारी कर रही हो मगर कांग्रेस का प्रदर्शन विफल नहीं होगा.

5 किलोमीटर की परिधि में यातायात आवागमन प्रतिबंधित
पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र के मुताबिक यह आदेश 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक अथवा विधानसभा सत्र स्थापित होने तक लागू रहेगा. इस दौरान विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर की परिधि में ट्रक, ट्रैक्टर ट्रॉली, बैलगाड़ी आदि का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

इन स्थानों पर आदेश का पूरी तरह पालन
भोपाल के लिली टॉकीज़ से 7 बटालियन, एयरटेल तिराहे से रोशनपुर मार्ग,  बाणगंगा से जनसंपर्क कार्यालय से राज भवन, ओल्ड विधानसभा मार्ग पर पुलिस आयुक्त के आदेश का पूरी तरह पालन होगा. इसके अलावा स्लॉटर हाउस रोड, पॉलिटेक्निक रोड, दूरदर्शन रोड, भारत भवन मार्ग, मुख्यमंत्री निवास, नवीन विधानसभा से राजभवन, विधायक विश्राम गृह पहुंच मार्ग,  नवीन विधानसभा पहुंच मार्ग आदि क्षेत्र में भी आदेश का पूरी तरह पालन कराया जाएगा.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button