दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कई ऐसे अहम फैसले ले चुके हैं। अमेरिका को फिर से ‘महान’ बनाने वाले ट्रंप तीसरे बार भी राष्ट्रपति बनने का ख्वाब संजोए हुए हैं।  हालांकि, अमेरिका का संविधान उन्हें तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का इजाजत नहीं देता है। ट्रंप को भी इस बात की चिंता है।

तीसरी बार चुनाव लड़ने पर ट्रंप ने क्या कहा?
हाल ही में ट्रंप ने मियामी में कांग्रेसनल रिपब्लिकन की बैठक में कहा कि मैंने तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसा जुटा लिया है। लगता है कि इस पैसे का इस्तेमाल मैं खुद के लिए नहीं कर पाऊंगा। इसे लेकर मैं 100 फीसदी पक्का नहीं हूं क्योंकि संविधान के अनुसार मुझे तीसरी बार चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य होगा कि मैं दो बार नहीं बल्कि तीन या चार बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन पाऊं।  ट्रंप ने हंसते हुए  रिपब्लिकन हाउस लीडर माइक जॉनसन से पूछा, “मुझे यकीन नहीं है कि मैं तीसरी  बार चुनाव लड़ सकता हूं। माइक,  क्या मुझे फिर से चुनाव लड़ने की अनुमति है? बेहतर होगा कि मैं आपको इस बहस में शामिल न करूं।”

क्या कहता है अमेरिका का संविधान?
दरअसल, अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के अनुसार अमेरिका में राष्ट्रपति दो बार ही पद पर रह सकते हैं। संविधान में यह संशोधन 1951 में किया गया था।

कैसे संविधान में किया जा सकता है बदलाव?
इस संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव तभी हो सकता है जब अमेरिका के सभी राज्यों की असेंबली तीन चौथाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करें। गौरतलब है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन की यह प्रक्रिया करीब सात वर्ष लंबी है।

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