जीपीएफ समस्याओं के निराकरण हेतु अदालत का आयोजन 14 को भोपाल में

जीपीएफ समस्याओं के निराकरण हेतु अदालत का आयोजन 14 को भोपाल में
 
जीपीएफ समस्याओं के निराकरण हेतु अदालत का आयोजन 14 को भोपाल में

विदिशा जिले में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों की जीपीएफ समस्याओं के निराकरण हेतु अदालत का आयोजन भोपाल में 14 सितम्बर को किया गया है।

            वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि भोपाल की उपरोक्त जीपीएफ अदालत में शामिल होने के इच्छुकों अपने तमाम दस्तावेज आठ सितंबर तक जिला कोषालय में जमा करने होंगे। वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी श्री श्रीवास्तव द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार महालेखाकार ग्वालियर एवं संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा के निर्देशानुसार भोपाल में 14 सितम्बर 2023 को कोषालय विदिशा के सामान्य भविष्यनिधि अंशदाताओं की शिकायतों के निवारण हेतु सामान्य भविष्य निधि अदालत का आयोजन किया जा रहा हैं।

             विभागीय अधिकारी अपने कार्यालय अंतर्गत ऐसे जीपीएफ कर्मचारियों के प्रकरण जिसमें संलग्न सूची अनुसार बिंदुओं में से कोई समस्या हो तो ऐसे प्रकरण की जानकारी आठ सितंबर तक इस कार्यालय को समस्त अभिलेखो सहित प्रस्तुत करें। ताकि ऐसे प्रकरणों का निराकरण उक्त अदालत में प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय द्वारा गठित दल द्वारा किया जा सकें। भोपाल के विन्ध्यांचल भवन के तृतीय तल  में  14  सितम्बर को यूएनडीपी द्वारा आयोजित की जा रही हैं। सभी संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी भी उपस्थित होने का कष्ट करें जिससे समस्या का त्वरित निराकरण महालेखाकार कार्यालय के दल द्वारा किया जा सकें।

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