कार्यक्रम प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़ श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया द्वारा बंदीगण को बताया कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को विधिक सहायता पाने का अधिकारी है

मेनका द्विवेदी विशेष संवाददाता भोपाल।
 
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म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़ श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया जिला जेल टीकमगढ़ का निरीक्षण किया गया एवं विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़ श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया द्वारा बंदीगण को बताया कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को विधिक सहायता पाने का अधिकारी है, जेल में अभिरक्षित बंदीगण को को विधिक सहायता का लाभ प्राप्त करना चाहिए। साथ ही प्लीवारगेनिंग के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्लीवारगेनिंग के तहत जिस अपराध में सजा 7-साल से कम है उसमें यदि वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसकी सजा में नियमानुसार न्यायालय द्वारा छूट दी जाती है।
प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा जेल में महिला एवं पुरुष बैरकों बंदियों को प्रदाय किये जा रहे भोजन की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार हेतु जेलर को निर्देशित भी किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला जेल अधीक्षक प्रतीक जैन, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती ऋजुता चौहान, टीकमगढ़ कुमार विधिक सहायक श्री कैलाश नारायण मिश्रा, सहित जेल बंदी उपस्थित रहे।

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