नगरीय निकायों में नियमित वेतनमान में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना को पुनरीक्षित किया गया है

नगरीय निकायों में नियमित वेतनमान में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना को पुनरीक्षित किया गया है
 
नगरीय निकायों में नियमित वेतनमान में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना को पुनरीक्षित किया गया है
नगरीय निकायों में नियमित वेतनमान में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना को पुनरीक्षित किया गया है। अब सफाई कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु पर उनके परिजन को 5 लाख रूपये की बीमा राशि मिलेगी। पहले यह राशि 2 लाख रूपये थी। सामान्य मृत्यु पर पूर्व की तरह एक लाख रूपये मिलेंगे। सफाई कर्मचारियों का बीमा योजना में अंशदान पहले की तरह 20 रूपये प्रतिमाह ही रहेगा। शेष राशि शासन द्वारा दी जाएगी। सफाई कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना में दावा प्रकरणों की स्वीकृति संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा दी जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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