रायपुर : व्यवहार न्यायाधीश पद के लिए साक्षात्कार : 02 से 05 जनवरी एवं 08 से 11 जनवरी तक

रायपुर : व्यवहार न्यायाधीश पद के लिए साक्षात्कार : 02 से 05 जनवरी एवं 08 से 11 जनवरी तक

मेनका द्विवेदी संवाददाता

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2022 (विधि एवं विधायी कार्य विभाग) के 48 विज्ञापित पद हेतु मुख्य परीक्षा का आयोजन 27 जून 2023 को किया गया और परीक्षा परिणाम 17 अगस्त 2023 को जारी किया गया। इस लिखित परीक्षा के प्राप्तांको एवं अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्धता के अधार पर कुल 152 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित किया गया है। आयोग द्वारा चिन्हांकित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 02 जनवरी 2024 से 05 जनवरी 2024 एवं 08 जनवरी 2024 से 11 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि नोवेल कोराना वायरस (ब्वअपक-19) के सक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आयोग कार्यालय परिसर में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रवेश निषेध है। अभ्यर्थियों को फेसमास्क लगाना एवं हेंड सेनेटाईजर रखना अनिवार्य है, जो अन्यर्थी फेसमास्क एवं हेड सेनेटाईजर के बिना साक्षात्कार हेतु उपस्थित होगा उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

व्यवहार न्यायाधीश के पदों के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन साक्षात्कार तिथि के एक दिन पूर्व निर्धारित पाली प्रथम पाली- पूर्वान्ह 10 बजे से 01 बजे तक तथा द्वितीय पाली- अपरान्ह 02 बजे से 05 बजे तक किया जाकर निर्धारित तिथि को साक्षात्कार लिया जायेगा। अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन, साक्षात्कार में प्रथम पाली पूर्वान्ह 9.30 बजे तथा द्वितीय पाली अपरान्ह 01.30 बजे तक आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। दस्तावेज सत्यापन साक्षात्कार तिथि के एक दिन पूर्व किया जाएगा। दस्तावेजो के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं का ’प्रमाण-पत्र’ ऑनलाईन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में शैक्षणिक दस्तावेजों, स्थायी जाति, निवास, आय, निःशक्तजन प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों के मूल प्रति तथा एक-एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अन्य प्रमाण पत्रों की कमी होने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं इस संबंध में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यथियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यह चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन रहेगी।

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